“एक राष्ट्र एक चुनाव” क्या है: पैनल ने क्या सिफारिशें कीं?

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ पर गठित समिति ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं।


पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ पर गठित उच्च स्तरीय समिति ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं। 18,626 पृष्ठों वाली यह रिपोर्ट हितधारकों, विशेषज्ञों के साथ व्यापक विचार-विमर्श और 2 सितंबर, 2023 को इसके गठन के बाद से 191 दिनों के शोध कार्य का परिणाम है।

समिति के अन्य सदस्य थे केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह, राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता श्री गुलाम नबी आज़ाद, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री एन.के. सिंह, पूर्व लोकसभा महासचिव डॉ. सुभाष सी. कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरीश साल्वे, और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त श्री संजय कोठारी। राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कानून और न्याय मंत्रालय श्री अर्जुन राम मेघवाल विशेष आमंत्रित सदस्य थे और डॉ. नितेन चंद्र एचएलसी के सचिव थे।

'एक राष्ट्र, एक चुनाव' पर उच्च स्तरीय समिति ने 62 दलों से संपर्क किया, जिनमें से 47 ने जवाब दिया – 32 ने एक साथ चुनाव कराने के समर्थन में, 15 ने इसके खिलाफ। गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी गई समिति की रिपोर्ट के अनुसार, पंद्रह दलों ने कोई जवाब नहीं दिया।

"एक राष्ट्र, एक चुनाव" की अवधारणा क्या है?

"एक राष्ट्र, एक चुनाव" भारत में सरकार के सभी स्तरों के लिए एक साथ चुनाव कराने की अवधारणा को संदर्भित करता है – लोकसभा (संसद का निचला सदन) से लेकर राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों तक। इस अवधारणा के पीछे का विचार चुनावी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और चुनावों की आवृत्ति को कम करना है, क्योंकि वर्तमान में, सरकार के विभिन्न स्तरों के लिए अलग-अलग समय पर चुनाव होते हैं। इस अवधारणा के समर्थकों का तर्क है कि इससे समय, संसाधन और जनशक्ति की बचत होगी और सरकारी नीतियों के बेहतर क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। 

चुनाव प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए समिति की शीर्ष 10 सिफारिशें इस प्रकार हैं:

एक साथ चुनाव कराने के लिए मजबूत कानूनी ढांचा स्थापित किया जाना चाहिए।

समिति ने सुझाव दिया कि शुरुआती चरण में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं।

नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव 100 दिनों के भीतर लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के साथ होने चाहिए।

लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने के लिए, राष्ट्रपति आम चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक को 'नियत तिथि' के रूप में नामित करेंगे।

'नियत तिथि' और उसके बाद के संसदीय चुनावों के बीच गठित राज्य विधानसभाएं अगले संसदीय चुनावों तक काम करेंगी, जिसके बाद सभी चुनाव एक साथ होंगे।

सदन में बहुमत न होने या अविश्वास प्रस्ताव आने की स्थिति में, नई लोकसभा के लिए नए चुनाव कराए जा सकते हैं।

ऐसे परिदृश्यों में सदन का कार्यकाल पिछले पूर्ण सदन के शेष कार्यकाल तक होगा।

राज्य विधानसभाओं के लिए नए चुनाव लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल तक चलेंगे, जब तक कि उसे पहले भंग न कर दिया जाए।

 भारत का चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोगों के सहयोग से, किसी भी अन्य मतदाता सूची की जगह एक एकीकृत मतदाता सूची और मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) तैयार करेगा।

 ईसीआई को रसद व्यवस्था के लिए पहले से ही एक व्यापक योजना तैयार करने का काम सौंपा गया है, जिसमें ईवीएम जैसे उपकरणों की खरीद, मतदान कर्मियों की तैनाती और एक साथ चुनाव के लिए सुरक्षा उपाय शामिल हैं।

एचएलसी रिपोर्ट में एक साथ चुनाव कराने के पक्ष में कई कारण बताए गए हैं:

विकास और सामाजिक सामंजस्य: एक साथ चुनाव कराने से विकास को बढ़ावा मिल सकता है और सामाजिक बंधन मजबूत हो सकते हैं।

लोकतांत्रिक रूब्रिक की नींव: एक साथ चुनाव कराने से लोकतांत्रिक सिद्धांतों को मजबूती मिलती है।

आकांक्षाओं को साकार करना: यह चुनावी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करके “इंडिया, जो भारत है” के दृष्टिकोण के साथ संरेखित होता है।

तस्वीर:https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2014497

विस्तृत रिपोर्ट यहां उपलब्ध है: onoe.gov.in/HLC-Report.

पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें: अंग्रेजी रिपोर्ट (https://onoe.gov.in/HLC-Report-en#flipbook-df_manual_book/1/), हिंदी रिपोर्ट (https://onoe.gov.in/HLC-Report-hi#flipbook-df_manual_book/1/),  Flyer English, Flyer Hindi, FAQs.


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